उत्तराखंड हाई कोर्ट में कुंभ मेले को लेकर जो जनहित याचिका दायर हुई है उस पर सुनवाई हुई।
हाई कोर्ट ने कहा है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने जो डिक्लेरेशन किया है कुंभ को लेकर की कोई भी कुंभ में आ सकता है उस बारे में हाई कोर्ट ने कहा कि बिना नेगेटिव rt-pcr रिपोर्ट के किसी को भी आने की अनुमति नहीं होगी जिन लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है वह अगर अपना सर्टिफिकेट अपलोड करते हैं तो उनको रिलैक्सेशन दिया जा सकता है अन्यथा केंद्र और राज्य सरकार द्वारा लागू SOP सख्ती से लागू की जाएगी।
हाईकोर्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री उत्तराखंड में जो डिक्लेरेशन किया है वह बिल्कुल गलत किया है नेगेटिव rt-pcr रिपोर्ट अनिवार्य है और इस बारे में मुख्य सचिव ने हाईकोर्ट को आश्वस्त किया की केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जारी एसपी का सख्ती से पालन कराया जाएगा