हरिद्वार कुंभ और टनकपुर पूर्णागिरी मेले के लिए आज से महिलाओं के लिए निशुल्क यात्रा

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हरिद्वार। हरिद्वार कुंभ मेले और टनकपुर के पूर्णागिरी मेले में जाने के लिए शनिवार से प्रदेश की महिलाओं को निशुल्क रोडवेज बस यात्रा का मौका मिलेगा। परिवहन निगम के महाप्रबंधक संचालन दीपक जैन ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए।

आदेशों के तहत 10 अप्रैल से 15 अप्रैल तक प्रदेश में कहीं से भी हरिद्वार कुंभ आने वाली प्रदेश की महिलाओं को रोडवेज की बसों में शत-प्रतिशत निशुल्क बस यात्रा का मौका मिलेगा। फिर चाहे बस यूपी के क्षेत्र से होकर ही क्यों न गुजरती हो। इसी प्रकार, टनकपुर क्षेत्र के पूर्णागिरी मेले के लिए 10 अप्रैल से 30 अप्रैल तक महिलाओं को आने-जाने के लिए रोडवेज बस से निशुल्क सफर का मौका दिया गया है।

महाप्रबंधक दीपक जैन ने अपने आदेश में सभी परिचालकों के लिए निर्देश दिए हैं कि वह रक्षाबंधन पर महिलाओं को मुफ्त यात्रा की तर्ज पर ही कुंभ और पूर्णागिरी मेले के लिए भी टिकट काटेंगे। निशुल्क बस यात्रा का पूरा विवरण सभी डिपो में अलग रजिस्टर में रखा जाएगा।

मंडलीय प्रबंधक के माध्यम से परिवहन निगम मुख्यालय को इसकी जानकारी भेजनी होगी। ताकि इसी हिसाब से शासन में इसकी प्रतिपूर्ति का प्रस्ताव भेजा जा सके। उन्होंने यात्रा के दौरान सभी चालकों-परिचालकों को कोविड नियमों का पालन करने के निर्देश भी दिए हैं।

कुंभ के काम को अब किया जा सकेगा और तेज
कोरोना संक्रमण के बढ़ने और कुंभ के भव्य आयोजन को लेकर दबाव में आई सरकार ने कुंभ के निर्माण कार्य को गति देने को अधिक तवज्जो दी है। शुक्रवार को मंत्रिमंडल की बैठक में कुंभ के निर्माण कार्यों के लिए पूर्व में घोषित रियायतों को आगे बढ़ाने का फैसला कर इसका संकेत दिया।

कोविड काल में सरकार ने कुंभ के निर्माण कार्यों को तेजी लाने के लिए निविदाओं को लेकर खासी रियायतें जारी की थीं। इसके लिए करीब तीन करोड़ तक के काम बिना निविदा के करने की अनुमति दी। इसी को सरकार ने अब छह माह के लिए बढ़ा दिया है।

शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने बताया कि कुंभ के निर्माण कार्योँ को देखते हुए यह फैसला किया गया है। इसी तरह अधिप्राप्ति नियमावली में पूर्व में घोषित रियायत को 31 दिसंबर तक बढ़ाने का फैसला किया गया।   

विवाह समारोहों को रियायत, कार्ड रखें अपने पास

सरकार ने माना कि इस बीच कई विवाह समारोह हैं। लोग लंबे समय से इसकी तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में एकदम पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। शासकीय प्रवक्ता  सुबोध उनियाल के मुताबिक विवाह समारोह में अधिकतम 200 लोगों की संख्या के नियम का पालन करना होगा। नाइट कर्फ्यू में शादी के कार्ड को लेकर आवाजाही की जा सकती है। 

पेयजल की किल्लत होगी दूर, जलसंस्थान को मुफ्त जमीन

करीब 975 करोड़ की नत्थनपुर पेयजल योजना  के तहत जलसंस्थान को निशुल्क भूमि देना तय किया है। सर्किल रेट के तहत जलसंस्थान को इसकेे लिए 2.33 करोड़ रुपये की जरूरत थी।

 

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