Saturday, March 7, 2026
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प बंगाल की ममता सरकार के मुंह पर करारा तमाचा; हाईकोर्ट ने दुर्गा प्रतिमा विसर्जन पर रोक हटाई

  • कलकत्ता हाईकोर्ट ने दुर्गा प्रतिमा विसर्जन पर ममता सरकार के रोक के आदेश को हटाया 
  • हाईकोर्ट की पीठ ने कहा, हर दिन प्रतिमा का विसर्जन होगा
  • आप बहुत ज्यादा क्षमतावान हो सकते हैं लेकिन चांद की गति नहीं रोक सकते हैं

कोलकाता (एजेंसीज) : कलकत्ता हाईकोर्ट ने दुर्गा प्रतिमा विसर्जन पर रोक के ममता बनर्जी के फरमान का करारा जवाब दिया तथा सरकार के रोक के आदेश को खारिज कर दिया. मोहर्रम की वजह से दुर्गा प्रतिमा विसर्जन पर बंगाल की ममता सरकार द्वारा रोक लगाई गई थी जिसे कलकत्ता हाईकोर्ट ने गुरुवार को हटा दिया. साथ ही राज्य सरकार व पुलिस प्रशासन से लेकर पूजा आयोजकों को निर्देश भी जारी किया है.

हाईकोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश राकेश तिवारी व जस्टिस हरिश टंडन की पीठ ने गुरुवार को सुनवाई के बाद फैसला सुनाया कि दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन हर दिन होगा. ममता सरकार ने दशमी को रात दस बजे तक और एकादशी यानी एक अक्टूबर को प्रतिमा विसर्जन पर रोक लगा दी थी.  इस रोक के खिलाफ हाईकोर्ट में तीन जनहित याचिका दायर हुई थी जिसके बाद बुधवार को हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई थी.

गुरुवार को हाईकोर्ट की पीठ ने कहा, हर दिन प्रतिमा का विसर्जन होगा.  दशहरा के दिन रात 12 बजे तक हर घाट पर प्रतिमा पहुंच जाना चाहिए.  पुलिस को मोहर्रम व दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के लिए निकलने वाले जुलूस के लिए अलग-अलग रूट निर्धारित करना होगा.  राज्य सरकार ने प्रतिमा विसर्जन को लेकर जो अधिसूचना जारी की थी उसे हालांकि हाईकोर्ट ने खारिज नहीं किया है.  सरकार से इस संबंध में हलफमाना जमा देने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया है.  साथ ही सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के निर्देश को चुनौती देने के लिए शुक्रवार तक का ही मोहलत राज्य सरकार को दिया गया है.  उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष भी ममता सरकार को प्रतिमा विसर्जन पर रोक को लेकर मुंह की खानी पड़ी थी.

न्यायाधीश राकेश तिवारी एवं हरीश टंडन की खंडपीठ में मामले की सुनवाई शुरू होते हैं न्यायाधीश ने राज्य सरकार से कहा कि अगर कहीं दंगे जैसे हालात बनते हैं तो दंगाइयों पर सबसे पहले वाटर कैनन का इस्तेमाल होता है फिर भी हालात नहीं सम्भलता है तो आंसू गैस और बाद में हल्का लाठी चार्ज करना पड़ता है लेकिन विसर्जन के मामले में राज्य सरकार ने सीधे तौर पर गोली चलाने वाला एक्शन लेते हुए निषेधाज्ञा जारी कर दिया है.

आप बहुत ज्यादा क्षमतावान हो सकते हैं लेकिन आप चांद की गति नहीं रोक सकते हैं, आप कैलेंडर को नहीं रोक सकते.  अदालत क्षमता का गलत इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दे सकती है.

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