उत्तराखंड में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ अब रामलीला का आयोजन हो सकेगा। राज्य सरकार ने 19 अक्तूबर तक कोविड प्रतिबंध की जो एसओपी जारी की है, उसमें ऐसी ही कई राहतें दी हैं। मुख्य सचिव डॉ. एसएस संधूू की ओर से जारी एसओपी के मुताबिक, अभी तक प्रदेश में सभी तरह के सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, सांस्कृतिक समारोह पर प्रतिबंध लगा हुआ था।अब ताजा एसओपी में इस प्रतिबंध को खत्म करते हुए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ आयोजन की छूट दी गई है। यानी अब रामलीला का आयोजन भी आयोजन स्थल की 50 प्रतिशत क्षमता के साथ हो सकेगा। हालांकि एसओपी में यह भी स्पष्ट किया गया है कि सभी जगहों पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन अनिवार्य होगा। सोशल डिस्टेंसिंग व सैनिटाइजेशन को पूर्व की भांति प्राथमिकता देनी होगी।
दुकानें खोलने पर समय की अनिवार्यता खत्म
इसी प्रकार, अभी तक प्रदेश में सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान, सब्जी की दुकानें, दूध की डेयरी, मिठाई की दुकानें, फूलों की दुकानें खोलने का समय सुबह आठ बजे से रात नौ बजे तक तय किया गया था, जो बंदिश अब हटा दी है। यह सभी प्रतिष्ठान अब साप्ताहिक बंदी को छोड़कर बाकी रूटीन समय पर कोरोना से पूर्व की भांति खुलेंगे। इसी प्रकार, शहरी क्षेत्रों में होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे खोलने को लेकर लगा रात दस बजे का प्रतिबंध भी हटा दिया गया है।