हरिद्वार। महाकुंभ का अंतिम स्नान संपन्न होने के साथ ही प्रशासन ने जिले के सभी शहरी क्षेत्रों और कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में तीन मई तक पूर्ण कोविड कर्फ्यू घोषित कर दिया है। मंगलवार रात से जिले में कोविड कर्फ्यू लागू हो जाएगा। कोविड कर्फ्यू के दौरान इमरजेंसी सेवाओं, मेडिकल, पेट्रोल पंप, गैस आपूर्ति को पूरी तरह छूट रहेगी। वहीं सब्जी, दूध, राशन और शराब की दुकानें शाम चार बजे तक खुलेंगी। शादी-विवाह और बाहर से आने वालों को आवाजाही के लिए सीमित संख्या में छूट रहेगी।
जिले में रोजाना एक हजार से अधिक कोरोना संक्रमित मरीज मिल रहे हैं। वहीं मौत का दैनिक आंकड़ा 11 तक पहुंच गया है। ऐसे में कोविड के कम्यूनिटी स्प्रेड पर ब्रेक लगाने के लिए जिला प्रशासन ने हरिद्वार के सभी नगर निकायों और कुछ ग्रामीणों क्षेत्रों में छह दिन का कोविड कर्फ्यू लगा दिया है। कोविड कर्फ्यू के दौरान केवल अति आवश्यक सेवाओं से जुड़े सरकारी कार्यालय ही खुले रहेंगे।
वहीं अन्य सभी सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। डीएम सी. रविशंकर ने बताया कि कोविड के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। हालांकि संक्रमण के पॉजिविटी रेट के कम स्तर और संक्रमितों के बढ़ते रिकवरी रेट से अभी कुछ राहत है, लेकिन संक्रमण के संभावित खतरेे के मद्देनजर सभी नगर निकायों और बाजार क्षेत्र से सटे चिन्हित ग्रामीण क्षेत्रों में 28 अप्रैल से तीन मई तक पूर्ण कोविड कर्फ्यू लगाया जा रहा है।
अभी तक सात शहरों में लग चुका कोविड कर्फ्यू
प्रदेश सरकार ने अभी तक देहरादून, ऋषिकेश, पौड़ी, टिहरी, हल्द्वानी, रामनगर, लालकुआं, टनकपुर और बनबसा में कोविड कर्फ्यू लागू किया हुआ है। देहरादून में शाम सात बजे के बाद नाइट कर्फ्यू भी लगाया गया है। इन शहरों में केवल जरूरी चीजों की दुकानें शाम चार बजे तक खुलेंगी।
इस दौरान इन सेवाओं को सशर्त छूट रहेगी
– अस्पताल, क्लीनिक, मेडिकल स्टोर खुले रहेंगे।
– फल, सब्जी, डेरी, बेकरी, मीट-मछली, राशन, सरकारी सस्ता गल्ला, पशुचारे की दुकान शाम चार बजे तक ही खुल सकती है।
– पेट्रोल पंप, गैस आपूर्ति व दवा की दुकानें पूरे समय खुली रहेंगी।
– आवश्यक सेवा से जुड़े वाहनों और सरकारी वाहनों को केवल ड्यूटी के लिए आवागमन की छूट रहेगी।
– बस और ट्रेनों में यात्रा करने वाले लोगों को आवागमन की छूट।
– रेस्टोरेंट, ढाबों, होटलों, मिठाई दुकानों के लिए होम डिलवरी की छूट।
– कोविड वैक्सीनेशन केंद्र खुले रहेंगे।
– औद्योगिक इकाइओं के वाहनों और कर्मिकों को आवागमन की छूट।