डाडा जलालपुर प्रकरण : दूसरे पक्ष पर भी मुकदमा दर्ज, पूर्व जिला पंचायत सदस्य समेत 10 को बनाया आरोपित, एसआइटी करेगी जांच

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रुड़की : डाडा जलालपुर गांव में हनुमान जयंती पर निकाली गई शोभायात्रा पर हुए पथराव मामले में प्रथम अपर सिविजल जज की अदालत के आदेश पर पुलिस ने दूसरे पक्ष के 10 व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।

डाडा जलालपुर गांव निवासी अमजद ने अदालत में दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि गांव में 16 अप्रैल को शोभायात्रा निकाली गई थी। सब कुछ शांतिपूर्वक चल रहा था। इसी बीच गांव के योगेश, राजू, दिपांशु, रोहिताश, झबल, अंशुल, प्रशांत और पूर्व जिला पंचायत सदस्य अनिल सैनी ने भीड़ को उकसाया। इसके बाद भीड़ ने मुस्लिम समुदायक के घरों पर पथराव किया। जमकर आगजनी एवं लूटपाट की गई।

पूरे गांव में दहशत का माहौल पैदा कर दिया गया। जिसकी वजह से वह जान बचाकर यहां से भागे। इस मामले में पुलिस को तहरीर दी गई, लेकिन पुलिस ने इस मामले में एकतरफा कार्रवाई की है। उनके प्रार्थना पत्र को रिसीव तक नहीं किया गया। उन्होंने डीएम से लेकर एसएसपी तक को प्रार्थना पत्र दिया।

अदालत के आदेश पर बुधवार को भगवानपुर पुलिस ने 10 व्यक्तियों के खिलाफ डकैती, धार्मिक उन्माद फैलाने, बवाल, आगजनी समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। भगवानपुर थाना प्रभारी अमरजीत सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। इस मामले की विवेचना भी एसआइटी के इंस्पेक्टर चंद्र चंद्राकार नैथानी ही करेंगे।

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