भड़काऊ भाषण मामले में शिया वक्फ बोर्ड यूपी के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस-प्रशासन पर दबाव बढ़ रहा था। हालांकि, भड़काऊ भाषण सात साल से कम सजा के अंदर आता है। ऐसे में वसीम रिजवी की गिरफ्तारी असंभव लग रही थी। लेकिन दो बार भड़काऊ भाषण होने के चलते पुलिस ने गुरुवार को वसीम रिजवी को गिरफ्तार किया। शुक्रवार को मुख्य अदालत में जमानत पर दोबारा सुनवाई होगी।
भड़काऊ भाषण देने पर सात साल से कम की सजा का प्रावधान
हरिद्वार प्रेस क्लब में 12 नवंबर को पुस्तक के विमोचन व उत्तरी हरिद्वार के खड़खड़ी स्थित वेद निकेतन में 17 से 19 दिसंबर तक हुई धर्मसंसद में भड़काऊ भाषण देने के मामले में वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। जिसके बाद पुलिस ने वसीम रिजवी को नोटिस तामील कराए थे। भड़काऊ भाषण देने पर सात साल से कम की सजा का प्रावधान है।
ऐसे में वसीम रिजवी की गिरफ्तारी संभव नहीं थी। लेकिन वह बार-बार अपराध को दोहरा रहे थे। जिसके चलते पुलिस पर लगातार दबाव बन रहा था। दबाव के चलते पुलिस को वसीम रिजवी की गिरफ्तारी करनी पड़ी। दूसरी तरफ महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद का कहन था कि वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी गिरफ्तारी देने ही आ रहे थे। जबकि पुलिस का दावा है कि वह हरिद्वार से जा रहे थे और नारसन बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया।