पत्नी की हत्या मामलें हाईकोर्ट का वकील दोषी

0
226

हरिद्वार। संवाददाता। द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश राकेश कुमार की कोर्ट ने महिला की हत्या के हाईप्रोफाइल मामले में अधिवक्ता को दोषी करार दिया है। कोर्ट के फैसले के बाद अधिवक्ता को हिरासत में लेकर जेल भेजने की औपचारिकता पूरी की जा रही है। कोर्ट सजा शनिवार को सुनाएगी।

पीएम रिपोर्ट में गला दबाकर हुई थी हत्या की पुष्टि

दरअसल मई 2016 में रुड़की के आजादनगर निवासी अधिवक्ता मनीष अरोड़ा की पत्नी 26 वर्षीय पद्मिनी की 19 मई की शाम को बीडी पांडेय अस्पताल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। मनीष हाईकोर्ट में क्राइम मामलों के प्रतिष्ठित अधिवक्ता हैं। अंतिम संस्कार के लिए अधिवक्ता शव रुड़की ले जा रहे थे तो मायके वालों ने पुलिस को सूचना दी। शव को सिविल अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया मगर बिना हस्ताक्षर वाली पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर परिजनों ने सवाल उठाते हुए डॉक्टरों के पैनल से पोस्टमार्टम की मांग की। फिर तीन चिकित्सकों के पैनल ने पोस्टमार्टम किया तो गला दबाकर हत्या की पुष्टि हुई।

2015 में हुई थी शादी

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या की पुष्टि होने के बाद पुलिस की ओर से हत्या की धारा में मुकदमा दर्ज किया गया। डीजीसी फौजदारी सुशील कुमार शर्मा के अनुसार पद्मनी निवासी अधोइवाला देहरादून की शादी मनीष के साथ 2015 में हुई थी। यह मामला गंगनहर कोतवाली से नैनीताल स्थानांतरित किया गया था।

LEAVE A REPLY