रुड़की: सात साल पहले रामनगर में हुए नगर निगम के सफाई नायक की गोली मारकर हत्या करने के मामले में अदालत ने कुख्यात प्रवीण वाल्मिकी और पांच गुर्गों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। रुड़की गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के ऋषिनगर, नई बस्ती सुनहरा, रुड़की निवासी बसंत चौधरी नगर निगम में सफाई नायक थे।
कुख्यात प्रवीण वाल्मीकि को शक था कि बसंत चौधरी पुलिस से उसकी मुखबिरी करता है। इसी शक में वह सफाई नायक बसंत चौधरी से रंजिश रखता था। 25 जनवरी 2016 की सुबह करीब सवा सात बजे सफाई नायक बसंत चौधरी ड्यूटी पर थे। जैसे ही वह रामनगर में संकट मोचन मंदिर के पास पहुंचे तो बाइक सवार बदमाशों ने उन पर ताबड़तोड़ गोली चला दी थी।
बाइक पर सवार हो बदमाश फरार
गोली की आवाज सुनकर घरों से लोग निकले तो बदमाश बाइकों पर सवार होकर फरार हो गए थे। गंभीर हालत में सफाई नायक को देहरादून के अस्पताल ले जाया गया था, जहां पर उन्हें मृत घोषित कर दिया था। पुलिस ने इस मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज किया था।
गंगनहर कोतवाली पुलिस ने इस मामले में तीन फरवरी 2016 में इस हत्याकांड में शामिल रहे बुल्ला उर्फ विनय निवासी डबल फाटक मोहनपुरा, रुड़की और पंकज निवासी गोलभट्टा को गिरफ्तार किया था। इनके कब्जे से बाइक और हत्या में प्रयुक्त तमंचा बरामद किया था।
कुख्यात प्रवीण वाल्मीकि के इशारे पर हत्याकांड को अंजाम
पुलिस ने इसके अलावा इस मामले में आशीष उर्फ कन्नू, निवासी नई बस्ती रामनगर रुड़की, बाबू उर्फ मनीष और विशाल निवासी गोलभट्टा रुड़की, नीरज उर्फ पंडित निवासी मोहना थाना हाईसा, फरीदाबाद हरियाणा को भी इस मामले में गिरफ्तार किया था। पूछताछ में पता चला था कि कुख्यात प्रवीण वाल्मीकि के इशारे पर हत्याकांड को अंजाम दिया गया था।
पुलिस ने इस मामले की साजिश में प्रवीण वाल्मीकी का नाम भी शामिल किया था। उक्त मामला प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश रमा पांडे की अदालत में विचाराधीन था।
आरोपितों पर आजीवन कारावास व जुर्माना
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता विनय गप्ता ने बताया कि अदालत ने साक्ष्य और गवाह के आधार पर बुल्ला उर्फ विनय को आजीवन कारावास व 20 हजार का अर्थदंड, नीरज उर्फ पंडित को आजीवन कठोर कारावास और 50 हजार का अर्थदंड, आशीष उर्फ कन्नू को आजीवन कठोर कारावास तथा 50 हजार का अर्थदंड, विशाल को आजीवन कठोर कारावास व 50 हजार का अर्थदंड, पंकज को आजीवन कठोर कारावास व 20 हजार का अर्थदंड और प्रवीण वाल्मीकि को आजीवन कठोर कारावास व 20 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।