हरिद्वार के शहरी क्षेत्र में सुबह नौ बजे से प्रतिबंधित रहेंगे भारी वाहन

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नए साल की पूर्व संध्या को लेकर हरिद्वार यातायात पुलिस ने प्लान जारी किया गया है। ये प्लान शुक्रवार सुबह नौ बजे से लागू हो गया है। पुलिस अधीक्षक यातायात मनोज कात्याल ने बताया कि यदि रानीपुर, पुराना रानीपुर मोड़ पर यातायात का दबाव बढ़ता है तो चौपहिया वाहनों को भगत सिंह चौक से दाहिने डायवर्ट कर ज्वालापर इंटर कालेज में पार्क किया जाएगा। आवश्यकता पड़ी तो वाहनों को सेंट मेरी स्कूल में भी पार्क किया जाएगा।

एचआरडीए के खाली पड़े फ्लेट्स की पार्किंग में पार्क किए जाएंगे वाहन
पेंटागन मॉल पर किर्वी चौक के तीनों दिशाओं में मुख्य सड़क के बगल में बनी सर्विस लेन को पार्किंग के रूप में प्रयोग किया जाएगा। वहीं मॉल में आने वाले सभी वाहनों की पार्किंग मॉल के अंदर ही की जाएगी। मॉल की पार्किंग भर जाने की दशा में वाहनों की पार्किंग सेक्टर 6 बीएचईएल में प्राथमिक चिकित्सा केंद्र के सामने एचआरडीए के खाली पड़े फ्लेट्स की पार्किंग में की जाएगी।

आर्यनगर ज्वालापुर की तरफ से यातायात का दबाव बनने पर चौपहिया वाहनों को रेल चौकी के नजदीक भाईचारा होटल के पास सचिन प्राइवेट पार्किंग में पार्क कराया जाएगा। ज्वालापुर फाटक से ज्वालापुर रेलवे स्टेशन के मध्य सड़क के र्बाइं तरफ दोपहिया वाहन पार्क किए जाएंगे। हाईवे पर यातायात का दबाव बढ़ने की स्थिति में गड्ढा पार्किंग, दीनदयाल उपाध्याय पार्किंग और पंतद्वीप पार्किंग के भर जाने की स्थिति में सभी वाहनों को चमगादड़ टापू में पार्क किया जाएगा।

एसपी ट्रैफिक मनोज कात्याल ने बताया कि सभी पार्किंगों के भर जाने की दशा में दिल्ली की ओर से आने वाले चौपहिया वाहनों को ऋषिकुल मैदान और हरिराम इंटर कॉलेज के पास शंकराचार्य चौक में पार्क किया जाएगा। वहीं देहरादून की तरफ से आने वाले वाहनों का दबाव बनने पर मोतीचूर, पावन धाम व सर्वानंद घाट पार्किंग का प्रयोग किया जाएगा। नजीबाबाद की तरफ से आने वालों वाहनों को तिरछा पुल से डायवर्ट कर नीलधारा पार्किंग भेजा जाएगा। चीला की तरफ से ऋषिकेश मार्ग पर जाने वाले सभी वाहन भीमगौड़ा बैराज तिराहा से आगे शाम छह बजे से सुबह पांच बजे तक प्रतिबंधित रहेंगे।

अनावश्यक घूमने वालों पर होगी कार्रवाई
एसपी ट्रैफिक व क्राइम मनोज कात्याल ने बताया कि रात 11 बजे से सुबह पांच बजे तक राज्य सरकार ने कोविड कर्फ्यू घोषित किया हुआ है। ऐसे में छूट प्राप्त व्यक्तियों व आवश्यक सेवाओं को छोड़कर शेष सभी प्रतिबंध लागू रहेंगे। अनावश्यक रूप से घूमने वाले व्यक्तियों और वाहन चालकों के खिलाफ कोविड के दृष्टिगत कार्रवाई की जाएगी।

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