हरिद्वार। धर्म विशेष की महिलाओं के प्रति अपमानजनक व अमर्यादित टिप्पणी कर भावनाओं को ठेस पहुंचाने के मामले में यति नरसिंहानंद को प्रभारी जिला सत्र न्यायाधीश भारत भूषण पांडे ने जमानत दे दी। मालूम हो कि धर्मसंसद में दिए भड़काऊ भाषण में उन्हें पहले ही जमानत मिल चुकी है। संभावना है कि आज बुधवार को वह जेल से रिहा हो जाएंगे।
नगर कोतवाली के निरंजनी अखाड़ा मायापुर निवासी लॉ की छात्रा रुचिका ने 12 जनवरी 2022 को नगर कोतवाली हरिद्वार में गाजियाबाद के डासना में स्थित देवी मंदिर के महंत व जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी यति नरसिंहानंद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।
15 जनवरी को किया गया था यति नरसिंहानंद को गिरफ्तार
रुचिका ने सोशल मीडिया पर वीडियो देखकर धर्म विशेष की महिलाओं के प्रति अपमानजनक व अमर्यादित टिप्पणी पर भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया था। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए यति नरसिंहानंद को 15 जनवरी को गिरफ्तार कर लिया था।
गिरफ्तारी के बाद नरसिंहानंद ने सीजीएम न्यायालय में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। सीजीएम न्यायालय ने उनके प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया था। इसके बाद उन्होंने जिला सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया।
जमानत प्रार्थना पत्र पर मंगलवार को प्रभारी जिला सत्र न्यायाधीश/ द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश भारत भूषण पांडे ने यती नरसिंहानंद के अधिवक्ता की दलीलों को सुनने के बाद जमानत प्रदान कर दी। जमानत आदेश में यह भी कहा गया है कि वह मजिस्ट्रेट न्यायालय के समक्ष जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए अंडरटेकिंग देंगे कि आरोपी अपराध की प्रकृति के समान भविष्य में कोई अपराध नहीं करेगा। और विवेचना में सहयोग करेगा।