नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एक अप्रैल यानी गुरुवार से शुरू हो रहे हरिद्वार महाकुंभ को लेकर कोरोना जांच संबंधी निर्देश दिए हैं। बुधवार को हाईकोर्ट ने कुंभ मेले में रोजाना 50 हजार कोरोना टेस्ट करवाने के निर्देश दिए हैं।
मोबाइल चिकित्सा वाहन तैनात करने का आदेश भी दिया
इसके साथ ही कोर्ट ने मेला पार्किंग और गंगा घाटों के पास मोबाइल चिकित्सा वाहन तैनात करने का आदेश भी दिया है। वहीं कोर्ट ने कहा है कि कुंभ मेला के दौरान एसओपी का सख्ती से पालन किया जाए। कहा है कि मेला क्षेत्र में क्वालिफाइड चिकित्सकों की तैनाती हो।
कोर्ट ने कहा कि जिन लोगों ने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगाई है, उनके लिए भी कोरोना निगेटिव रिपोर्ट जरूरी है। कुंभ क्षेत्र में भी वैक्सीनेशन किए जाए। गंगा घाटों और कुंभ मेला क्षेत्र में जल पुलिस की तैनाती करें। केंद्र की एसओपी का सख्ती से पालन करें। इस संबंध में कोर्ट ने 13 अप्रैल तक रिपोर्ट मांगी है।
पंजीकरण और 72 घंटे तक कोविड निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य
कोविड निगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट के जिले की सीमा में प्रवेश नहीं
कल (गुरुवार) से श्रद्धालु बिना कोविड निगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट के जिले की सीमा में दाखिल नहीं हो पाएंगे। बुधवार-गुरुवार की मध्यरात्रि से महाकुंभ के आधिकारिक रूप से शुरू होने के साथ कोविड एसओपी लागू हो जाएगी। इस दौरान राज्यसीमा और मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं की रैंडम कोविड जांच भी होगी।
बुधवार-गुरुवार की मध्यरात्रि से कुंभनगरी में आने के लिए पंजीकरण और 72 घंटे तक कोविड निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य हो जाएगी। पंजीकरण और कोविड रिपोर्ट दिखाने के बाद ही श्रद्धालुओं को मेला क्षेत्र में प्रवेश दिया जाएगा। प्रदेश सरकार ने एक अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल महाकुंभ मेला अवधि निर्धारित की है।
एसओपी के पालन के लिए राज्यसीमा पर अलर्ट जारी
एसओपी के पालन के लिए मेला क्षेत्र के नारसन, चिड़ियापुर, भगवानपुर, खानपुर राज्यसीमा पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके अलावा एसओपी के पालन के लिए प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की टीमें भी बनाई गई है।