हरिद्वार। संवाददाता। खानपुर के बिगड़ैल विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन के बीजेपी से निष्कासन से हरिद्वार के ही झबरेड़ा से विधायक देशराज कर्णवाल के चेहरे पर खिली मुस्कान कुछ कम हो सकती है। हाईकोर्ट की खण्डपीठ ने हरिद्वार जिले की कास्ट स्क्रूटनी कमेटी को आदेश दिया है कि 31 जुलाई तक देशराज कर्णवाल के जाति प्रमाण पत्र मामले पर निर्णय ले। बता दें कि बीजेपी विधायक की जाति के स्टेटस को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है और हाईकोर्ट की खंडपीठ इसमें सुनवाई कर रही है।
’ग़लत जाति प्रमाण पत्र देने का आरोप’
बीजेपी से निष्कासित चैंपियन और देशराज कर्णवाल के बीच लोकसभा चुनावों के दौरान तीखी बयानबाज़ी हुई थी। मीडिया के ज़रिए दोनों ने एक दूसरे को धमकियां तक दी थीं। उस दौरान चैंपियन भी देशराज कर्णवाल के जाति प्रमाण पत्र को फ़र्ज़ी बताते हुए उसे अदालत में चुनौती देने की बात कह रहे थे।
हाईकोर्ट में देशराज कर्णवाल की जाति को चुनौती दी है विपिन तोमर नाम के व्यक्ति ने तोमर ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दावा किया है कि देशराज कर्णवाल ने अपनी जाति गलत बताकर चुनाव लड़ा है। जिस सीट पर देशराज कर्णवाल ने चुनाव लड़ा वह रिज़र्व थी और वह गलत जाति प्रमाण पत्र देकर चुनाव जीते हैं।