केंद्रीय मंत्री निशंक और हरक सिंह रावत के खिलाफ जुगराण करायेंगे वाद दायर

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देहरादून। संवाददाता। उच्च न्यायालय के आदेशानुसार अगर आयुष कालेजों द्वारा तीन सप्ताह के भीतर बढ़ी हुई फीस वापस नहीं की जाती तो वह मानव संसाधन मंत्री निश्ांक व आयुष मंत्री हरक सिंह के खिलाफ उच्च न्यायालय में वाद दायर करने जा रहे है। क्योंकि दोनो ही मंत्रियों के उत्तराखण्ड में निजी आयुष कालेज है।

प्रेस क्लब में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान यह बात आज भाजपा नेता रविन्द्र जुगरान द्वारा कही गयी। उन्होने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिन दोनो मंत्रियों के स्वंय के निजी कालेज है वह भी न्यायालय के फैसलों की अनदेखी कर रहे है। उन्होने कहा कि अक्तूबर 2015 में उत्तराखण्ड शासन द्वारा अंसवैधानिक रूप से आयुष छात्रों की फीस 80 हजार से बढ़ाकर 2,15,000 रूपये कर दी थी जो कि सरकार के अधिकार क्षेत्र से बाहर है फीस निर्धारण का दायित्व फीस कमेटी का है न कि राज्य सरकार का।

उन्होने कहा कि 9 जुलाई 2018 में उच्च न्यायालय द्वारा बढ़ी हुई फीस वापस लेने का आदेश दिया था जिसको निजी कालेजों ने चुनौती दी थी जिसे अक्टूबर 2018 में डबल बैंच ने एकल पीठ के फैसले को बरकरार रखा था। उन्होने कहा कि कोर्ट के फैसले को लागू कराने के लिए छात्र एक वर्ष से अधिक समय से आंदोलित है। शासन ने 22 दिसम्बर 2019 तक फीस वापस करने का आदेश दिया लेकिन डेढ़ माह भी अभी तक बढ़ी हुई फीस वापस नहीं हुई है।

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