बागेश्वर: विशेष न्यायाधीश राकेश कुमार खुल्बे ने नाबालिग से दुष्कर्म मामले में एक अभियुक्त को 20 वर्ष की कठोर सजा और 23 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड नहीं देने पर अतिरिक्त सजा भोगनी होगी।
घटनाक्रम के अनुसार, बीते छह नवंबर 2022 की रात 16 वर्ष की पीड़िता बाथरूम करने घर से बाहर आई। सूपी-तलाई गांव निवासी दुर्गा सिंह पुत्र नैन सिंह उसे उठा कर गोशाला स्थित अपने घर ले गया। जहां उसने दुष्कर्म किया। दूसरे दिन गांव के पोस्टमैन दीवान राम के बताने पर स्वजनों ने खोजबीन की।
अभियुक्त ने पीड़िता को कमरे में बंद किया था। घर का ताला खोल कर उसे बाहर निकाला गया। पीड़िता के स्वजनों ने सात नवंबर 2022 को दिन में ढ़ाई बजे उसे बरामद किया। पीड़िता ने अपने बयान में बताया कि अभियुक्त पहले भी उससे कई बार खेतों में दुष्कर्म कर चुका है। एसआइ मीना रावत ने घटना की विवेचना की।
विशेष लोक अधिकारी पोक्सो खड़क सिंह कार्की ने मामले में 13 गवाह परीक्षित कराए। विशेष न्यायाधीश ने धारा 342 में छह माह की सजा और 1000 रुपये का अर्थदंड, जुर्माना नहीं भरने पर दो माह की अतिरिक्त करावास, धारा 56/6 में 20 वर्ष का कठोर कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया।
अर्थदंड नहीं देने पर अभियुक्त को तीन माह का अतिरिक्त सजा होगी। धारा 506 में एक वर्ष की सजा और दो हजार रुपये का अर्थदंड, धारा 363 में तीन वर्ष की कठोर सजा सुनाई। अभियुक्त पहले भी एक हत्या के मामले में जेल जा चुका है।