- सभी पालतू जानवरों को रजिस्टर्ड कराना अनिवार्य
- टैक्स समय पर नहीं भर पाए तो 10 गुना ज्यादा पेनल्टी लगेगी
- जानवर दो बार से अधिक रोड पर घूमते पाया गया तो रजिस्ट्रेशन नंबर कैंसल कर दिया जाएगा.
नई दिल्ली (संवाददाता) : पंजाब में कोई जानवर पालना चाहते हैं तो इसके लिए सरकार को टैक्स देना होगा. पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार ने कुछ ऐसा ही नोटिफिकेशन जारी किया है. नोटिफिकेशन के अनुसार यदि पंजाब के अंदर कोई गाय-भैंस-बैल, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली या अन्य कोई जानवर अपने पास रखते हैं तो उसके लिए अब टैक्स देना होगा.
यह टैक्स हर साल ढाई सौ से रु . 500 तक प्रति जानवर देना होगा. इतना ही नहीं अगर यह टैक्स समय पर नहीं भर पाए तो 10 गुना ज्यादा पेनल्टी लगेगी. जारी किए गए नोटिफिकेशन के अनुसार सभी पालतू जानवरों को रजिस्टर्ड कराना अनिवार्य होगा और उनसे संबंधित यूएलबी व लाइसेंस जारी किए जाएंगे. जानवरों के मालिक को म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से एक टैग भी जारी कराना होगा, जिसपर जानवर का रजिस्ट्रेशन नंबर और मालिक का नाम लिखा होगा. ऐसे जानवरों को दो बार से अधिक बार यदि रोड पर घूमते पाया गया तो उनका रजिस्ट्रेशन नंबर कैंसल कर दिया जाएगा.
जानवरों पर किसी भी प्रकार की हिंसा करते हुए पाए जाने की स्थिति में मालिक का लाइसेंस कैंसल कर दिया जाएगा. ऐसे में मालिक जानवर पालने का हक खो देगा. उसे डिसक्वालिफाई कर दिया जाएगा. दोबारा लाइसेंस जारी करने से पहले उस व्यक्ति के आचार व्यवहार की निगरानी की जाएगी और ठीक पाए जाने पर ही उसे दोबारा जानवर पालने का अधिकार प्रदान किया जाएगा.