करना होगा लिखित अनुरोध 

मोबाइल ई कोर्ट के माध्यम से बयान दर्ज कराने के लिए वादाकारी को पैरा लीगल वालंटियर, राजस्व पुलिस, ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी या अदालत से नामित व्यक्ति को लिखित अनुरोध करना होगा। इसके बाद अदालत संबंधित के नजदीकी स्थान पर मोबाइल ई कोर्ट भेजकर बयान या गवाही दर्ज कराएगी। इसके लिए मोबाइल कोर्ट से संबंधित न्यायालय को वीसी के माध्यम से  कनेक्ट किया जाएगा। विधिक सेवा प्राधिकरण से संबंधित मामलों को भी मोबाइल कोर्ट से जोड़ा जाएगा।