Tuesday, March 10, 2026
Homeराज्यउत्तराखण्डहाईकोर्ट ने आईजी से पूछा- जेल में ड्रग्स की सप्लाई कहा से...

हाईकोर्ट ने आईजी से पूछा- जेल में ड्रग्स की सप्लाई कहा से हो रही? दिए ये निर्देश

नैनीताल हाईकोर्ट ने हल्द्वानी जेल में 44 कैदियों के एचआईवी पॉजिटिव मिलने, उनकी देखरेख और इलाज को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने निर्देश दिए कि एचआईवी संक्रमित कैदियों को अलग रखा जाए और उन पर विशेष निगरानी रखते हुए उनकी देखरेख की जाए।

कोर्ट ने आईजी जेल से पूछा कि जेल में ड्रग्स की सप्लाई कहा से हो रही है। इसे गंभीरता से लें। कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार और आईजी जेल को चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 28 जून को होगी।

मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। समाधान एनजीओ कृष्णा विहार देहरादून ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि हल्द्वानी जेल में 44 कैदी एचआईवी पॉजिटिव मिले हैं जिन्हें उचित देखभाल की आवश्यकता है। कहा गया कि इन कैदियों को अन्य कैदियों से अलग रखा जाए।

इनका स्वास्थ्य परीक्षण कराकर इनके इलाज की उचित व्यवस्था की जाए। सभी एचआईवी पॉजिटिव कैदियों के स्वास्थ्य पर विशेष नजर रखी जाए। जनहित याचिका में यह भी कहा गया कि कैदियों को बंदी गृह में लाने से पहले उनकी एचआईवी जांच की जाए ताकि अन्य कैदियों को संक्रमण न फैले। याचिका में कहा गया कि जेल में ड्रग्स की सफ्लाई करने वालों पर कड़ी नजर रखी जाए।

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
video
play-sharp-fill

Most Popular

Recent Comments