नैनीताल। हाई कोर्ट ने हरिद्वार जिले के रुड़की क्षेत्र स्थित नाथुखेड़ी गांव की ग्रामीण सड़क पर किए गए अतिक्रमण को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए जिलाधिकारी हरिद्वार से दो सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट पेश करने को कहा है। अदालत ने पूछा है कि ग्रामीणों की मुख्य सड़क पर किए गए अवैध कब्जे को हटाने के लिए अब तक क्या कार्रवाई की गई है।
सोमवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी. नरेंद्र और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने रुड़की निवासी बृजपाल द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। याचिका में आरोप लगाया गया है कि नाथुखेड़ी गांव को जाने वाली सड़क पर एक व्यक्ति ने चहारदीवारी बनाकर सड़क को संकरा कर दिया है। याचिकाकर्ता के अनुसार, 12–18 फीट चौड़ी सड़क मात्र 5 फीट रह गई है, जिससे ग्रामीणों को आवागमन में काफी परेशानी हो रही है।
पूर्व में राजस्व निरीक्षक द्वारा की गई जांच में भी सड़क पर अतिक्रमण की पुष्टि की गई थी, इसके बावजूद अब तक जिला प्रशासन की ओर से अतिक्रमण नहीं हटाया गया है। याचिका में रोड से कब्जा हटाकर ग्रामीणों की समस्या का समाधान करने की मांग की गई है। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए दो सप्ताह बाद की तिथि नियत की है।

