आवारा कुत्तों के आंतक से निजात दिलाने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई, डीएम और ईओ हुए पेश

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नैनीताल: हाईकोर्ट ने नैनीताल शहर सहित पूरे में बंदरों व आवारा कुत्तों के बढ़ते आंतक से निजात दिलाने के लिए दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। इस मामले में पूर्व में जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन नहीं करने पर शुक्रवार को जिलाधिकारी नैनीताल धीराज सिंह गर्ब्याल व ईओ नगर पालिका आलोक उनियाल व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश हुए।

उन्होंने न्यायालय को बताया कि नगर में आवारा कुत्तों के लिए सेल्टर हाउस बनाने के लिए भूमि चयनित की जा चुकी है। एक माह के भीतर नगर के खूंखार कुत्तों को बाड़े में रखा जाएगा। इस दौरान कोर्ट ने नगर पालिकाओं से टोल फ्री नंबर जारी करने को कहा है, ताकि लोग अपनी शिकायत दर्ज कर सके। मामले में अगली सुनवाई के लिए 15 जून की तिथि नियत की गई है।

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ में नैनीताल निवासी गिरीश खोलिया की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। जिसमें कहा है कि नैनीताल शहर में कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है। अभी तक नैनीताल में सैकड़ों लोगों को आवारा कुत्ते काट चुके हैं।

पिछले कुछ सालों में प्रदेश में आवारा कुत्ते करीब 40 हजार से अधिक लोगों को काट चुके हैं। कुछ समय पहले कुत्तों का बंध्याकरण भी किया गया था, फिर भी इनकी संख्या बढ़ती ही जा रही है। याचिकाकर्ता ने बंदरों और कुत्तों की बढ़ती संख्या पर रोक लगाने की प्रार्थना की है।

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