राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तराखंड हाई कोर्ट ने राज्य के सभी जिला व परिवार न्यायालयों और ट्रिब्यूनलों में भौतिक सुनवाई बंद कर वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से वादों की सुनवाई करने के आदेश दिए हैं। हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार विजिलेंस अनुज संघल ने अधिसूचना जारी कर वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से की जाने वाली सुनवाई के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों के अनुसार वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिये केवल आवश्यक मुकदमों की सुनवाई होगी। वीडियो कांफ्रेसिंग पिछले वर्ष जारी निर्देशों के अनुसार होगी। यदि किसी अधिवक्ता को घर से वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिये सुनवाई में परेशानी हो अथवा किसी क्षेत्र में ईमेल नेटवर्क ठीक से न चलता हो तो ऐसे अधिवक्ता जिला कोर्ट के वीडियो कांफ्रेसिंग रूम का प्रयोग कर सकेंगे। हाई कोर्ट ने जिला न्यायधीशों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने जिले के बार एसोसिएशन से अपने सभागार में भी वीडियो कांफ्रेसिंग रूम बनाने को कहें।
हाईकोर्ट ने अधीनस्थ न्यायालयों में 52 वर्ष से अधिक उम्र के कर्मचारियों के प्रवेश पर भी रोक लगाते हुए कहा कि कोई भी कर्मचारी बिना मास्क पहने कोर्ट परिसर में प्रवेश नहीं करेगा। कर्मचारियों की कोर्ट के गेट पर थर्मल स्क्रीनिंग होगी। कोर्ट परिसर को रोज दिन में दो बार सैनेटाइज किया जाए।