हाईकोर्ट ने कोविड पॉजिटिव परिवार को भोजन पहुंचा रहीं स्वयंसेवी संस्थाओं और समाजसेवियों को कर्फ्यू पास जारी करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कोर्ट ने ऑक्सीजन सिलेंडर से संबंधित संस्थानों को शाम सात बजे बंद करने की बाध्यता से छूट देने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरएस चौहान एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष इस मामले की सुनवाई हुई। देहरादून निवासी अनु पंत की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है।
याचिका में कहा है कि देहरादून में ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए जारी 10 नंबरों में सात नंबर बंद हैं। यदि कोई नंबर रिसीव भी होता है, तो वहां ऑक्सीजन की कमी है। याचिका में हुई पिछली सुनवाई में कोर्ट ने सरकार को ऑक्सीजन से संबंधित सूची अपडेट करने के निर्देश दिए थे। कहा था कि जिलाधिकारी देहरादून उक्त को अपडेट रखने की व्यवस्था करें। याचिकाकर्ता का कहना है कि कोविड संक्रमण से प्रभावित परिवारों की मदद के लिए जो समाजसेवी संस्थाएं या समाजसेवी सामने आ रहे हैं, उन्हें पाबंदियों के उल्लंघन पर मुकदमे का सामना करना पड़ रहा है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 20 मई की तिथि नियत की है।