उत्तराखंडं जिला पंचायत ऊधमसिंह नगर इस मामले को लेकर हाईकोर्ट नैनीताल पहुंची

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हाई कोर्ट ने जिला पंचायत ऊधमसिंह नगर की ओर से ई निविदा निरस्त करने को चुनौती देती याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने मामले को सुनने के बाद सरकार को अगले बुधवार तक स्थिति साफ करने के निर्देश दिए हैं। जबकि याचिकाकर्ता को बायलाज पेश करने को कहा है। अगली सुनवाई पांच जनवरी नियत की गई है।

मंगलवार को न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ में जिला पंचायत ऊधमसिंह नगर की याचिका पर सुनवाई हुई। जिला पंचायत का कहना है कि जिला पंचायत ऊधमसिंह नगर के नेशनल हाईवे से सटी चौकियों से लदान व ढुलान का कर वसूलता रहा है। सचिव पंचायती राज ने 19 जनवरी 2021 को इस कर वसूली पर यह कहते हुए रोक लगा दी थी कि जिला पंचायत ने इसके लिए एनएच की अनुमति नहीं ली है। जिला पंचायत को कर वसूलने के लिए एनएच की अनुमति आवश्यक थी।

20 जनवरी 2021 को सचिव पंचायती राज ने फिर से आदेश में संशोधन करते हुए कहा कि जिला पंचायत एनएच से सटी चौकियों में कर वसूल नहीं सकता। ये चौकियां जिला पंचायत के अधिकार क्षेत्र में नहीं आती हैं। यह नेशनल हाईवे की संपत्ति है। कोर्ट ने इस मामले के निस्तारण के आदेश पारित किए तो संयुक्त निदेशक ने मामले के निस्तारण के बजाय दो नवंबर 2021 को जारी ई निविदा को अग्रिम आदेश तक स्थगित कर दिया। इसे जिला पंचायत ने याचिका के माध्यम से चुनौती दी।

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