नैनीताल। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने नैनीताल में पर्यटन सीजन के दौरान हो रहे ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात दिलाने के मामले पर सुनवाई करते हुए बड़ा ऐलान किया। हाई कोर्ट ने पैडल रिक्शों को दो हफ्ते के भीतर हटाकर उनके स्थान पर कम से कम 50 ई रिक्शा चलाने के आदेश सरकार को दिए हैं।
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए अब मॉल रोड पर ई-रिक्शा चलवाने का ऐलान किया है। ये ऐलान नैनीताल में लग रहे जाम को लेकर किया गया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद नैनीताल की माल रोड की शान रहा पैडल रिक्शा अब इतिहास बन जायेगा ।
पैडल रिक्शे को बंद करने के आदेश
गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ नैनीताल में ट्रैफिक जाम होने को लेकर अधिवक्ता प्रभा नैथानी की स्वतः संज्ञान लेती जनहित याचिका की सुनवाई की। कोर्ट ने तत्काल इन रिक्शों को बंद करने के आदेश दिए। कोर्ट का मानना है कि इस बड़े बदलाव से नैनीताल में लगने वाला ट्रैफिक जाम खत्म हो जाएगा।
दो हफ्ते में सौंपे रिपोर्ट
गुरुवार को सुनवाई के दौरान उत्तराखंड हाई कोर्ट ने माना कि ये पैडल रिक्शा माल रोड में ट्रैफिक बाधित होने का एक कारण है। कोर्ट ने नैनीताल नगर पालिका से तुरन्त इन रिक्शों के स्थान पर ई रिक्शा चलाने के निर्देश दिए और दो हफ्ते के भीतर इस आदेश के पालन की रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने को कहा है। कोर्ट ने साफ कहा कि दो हफ्ते में इस पर रिपोर्ट पेश की जाए।
नगर पालिका की ओर से कोर्ट को बताया गया है कि माल रोड में 60 पैडल रिक्शा संचालन चलते हैं। पूर्व में संख्या 82 थी। जिनमें से 22 कम कर उनके स्थान पर 11 ई रिक्शा चलाए जा रहे हैं।
कोर्ट ने दिए ये प्रमुख आदेश
- नो पार्किंग जोन चिन्हित करने के निर्देश
- नो पार्क जोन में पार्क वाहन को पुलिस की क्रेन से उठाकर चिन्हित स्थान पर भेजने के निर्देश
- पुलिस रिकवरी वैन बढ़ाने के निर्देश
- पब्लिक स्कूलों के एक साथ खुलने व बंद होने का समय निर्धारित करने के लिए डीएम-एसएसपी को बैठक करने के निर्देश दिए हैं
- स्कूल वाहनों में स्टीकर लगाने के निर्देश
- माल रोड पर अतिक्रमण हटाने के निर्देश
- यातायात व्यवस्था को सुबह आठ बजे से शाम आठ बजे तक मॉनिटर करने के निर्देश
- हल्द्वानी व कालाढूंगी से पर्यटकों के लिए छोटी लक्जरी बस सेवा शुरू करने के निर्देश
- हल्द्वानी व कालाढूंगी में पार्किंग बनाने के निर्देश
- पार्किंग स्थलों पर क्षमता व पार्किंग होने का बोर्ड लगाने के निर्देश दिए हैं
अगस्त में होगी अगली सुनवाई
बता दें कि अधिवक्ता प्रभा नैथानी ने मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर शहर में हो रहे ट्रैफिक जाम की समस्या को लेकर शिकायत की थी। इस पर हाई कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया और सुनवाई करके नैनीताल को जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए आदेश दिया। बता दें कि इस मामले पर अगली सुनवाई अगस्त पहले सप्ताह में होगी।