कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद को हाईकोर्ट ने भेजा अवमानना नोटिस

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नैनीताल हाईकोर्ट ने पूर्व के आदेशों का पालन नहीं करने पर कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद और डिप्टी रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसायटी हरिद्वार नीतू भंडारी को अवमानना नोटिस जारी करते हुए 16 नवंबर तक जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।

न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार महाविद्यालय महासभा ज्वालापुर हरिद्वार ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर कर कहा था कि महासभा कई स्कूल व कॉलेजों का संचालन करती है जिसमें स्वामी यतीश्वरानंद मंत्री थे।

उनके कैबिनेट मंत्री बनने के बाद 2018 में उन्हें प्रबंधन समिति ने हटा दिया था। इस आदेश को यतीश्वरानंद ने हाइकोर्ट में चुनौती दी थी जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। याचिका में कहा गया कि स्वामी यतीश्वरानंद ने 31 अगस्त 2021 को डिप्टी रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोयायटी पर दबाव डालकर महासभा के बर्खास्तगी आदेश को रद्द कराकर खुद को बहाल करा लिया। डिप्टी रजिस्ट्रार के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना।

इसके बाद डिप्टी रजिस्ट्रार के आदेश पर रोक लगा दी थी। इसके बाद भी यतीश्वरानंद खुद को महासभा के मंत्री होने का प्रचार-प्रसार कर रहे हैं। महाविद्यालय महासभा द्वारा डिप्टी रजिस्ट्रार और कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानन्द के विरूद्ध अवमानना याचिका दायर की थी।

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