खाते में आई राशि सरकार को जमा करना चाहते हैं कोरोना फर्जीवाड़े के आरोपित, हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान रखी बात

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नैनीताल : हाईकोर्ट ने हरिद्वार कुंभ मेले मे कोरोना टेस्टिंग के फर्जीवाड़े  में आरोपित मैक्स कॉरपोरेट सर्विसेज के सर्विस पार्टनर शरत पंत व मल्लिका पंत के जमानत प्रार्थना पत्र पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की। न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की एकलपीठ ने सरकार से स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। सुनवाई के दौरान आरोपियों की तरफ से कहा गया कि उनके खाते में जो धन आया है, उसे सरकार के खाते में जमा करना चाहते है। इस पर कोर्ट ने सरकार से स्थिति स्पष्ट करने को कहा है।

पंत दंपती याचिका दायर कर कहा है कि वे मैक्स कॉर्पोरेट सर्विसेस में एक सर्विस प्रोवाइडर है। परीक्षण और डेटा प्रविष्टि के दौरान मैक्स कॉर्पोरेट का कोई कर्मचारी मौजूद नहीं था। इसके अलावा परीक्षण और डेटा प्रविष्टि का सारा काम स्थानीय स्वास्थ्य विभाग  के अधिकारियों की प्रत्यक्ष निगरानी में किया गया था। इन अधिकारियों की मौजूदगी में परीक्षण स्टालों ने जो कुछ भी किया था, उसे अपनी मंजूरी दे दी। अगर कोई गलत कार्य कर रहा था तो कुंभ मेले के दौरान अधिकारी चुप क्यों रहे।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी हरिद्वार ने पुलिस में मुकदमा दर्ज करते हुए आरोप लगाया था कि कुंभ मेले के दौरान इनके द्वारा अपने को लाभ पहुंचाने के लिए फर्जी तरीके से टेस्ट इत्यादि कराए गए।  2021को एक व्यक्ति ने सीएमओ हरिद्वार को एक पत्र भेजकर शिकायत की गयी थी कि कुंभ मेले में टेस्ट कराने वाले लैबो द्वारा उनकी आइडी व फोन नंबर का उपयोग किया है जबकि उनके द्वारा रैपिड एंटीजन टेस्ट कराने हेतु कोई रजिस्ट्रेशन व सैम्पल नही दिया गया।

 

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