नैनीताल। हाईकोर्ट ने हरिद्वार तहसील लक्सर के ग्राम गंगदासपुर में ग्राम सभा की 12 हजार बीघा भूमि पर अवैध कब्जा किये जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ग्राम पंचायत, जिलाधिकारी, उपजिला अधिकारी एवं अन्य पक्षकारों को नोटिस जारी कर छह सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। अगली सुनवाई को छह सप्ताह बाद की तिथि नियत की है।
मालूम हो कि शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति रमेश खुल्बे की खंडपीठ में ग्राम गंगदासपुर तहसील लक्सर जिला हरिद्वार निवासी मंजू की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। जिसमें कहा है कि ग्राम सभा गंगदासपुर की करीब 12000 बीघा भूमि पर बड़े दंबग किसानों ने अवैध कब्जा कर गन्ने की फसल बोई है। जिस कारण से गरीब मजदूर लोगों को कोई लाभ नहीं हो पा रहा है।
पात्र लोगों को पट्टा आवंटन में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड रहा है, इसलिए अवैध तरीके से कब्जाई गयी भूमि को कब्जा मुक्त कराया जाए। उक्त भूमि पर अवैध तरीके से बोई गन्ने की फसल को काटने से भी रूकवाया जाये। जनहित याचिका में यह भी कहा गया है कि यह भूमि गंगा नदी के खाते में दर्ज है, लेकिन प्रशासन ने इस भूमि को ग्राम सभा की भूमि में दर्ज कर भू माफियाओं को पट्टे आवंटित कर दिए है, जो नियम के विरुद्ध है। दोषी अधिकारियों के खिलाफ भी कार्यवाही की जाये।