नैनीताल। कोचिंग के दौरान 11वीं में पढने वाली नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ व अश्लील हरकत करने वाले शिक्षक को विशेष न्यायाधीश पाक्सो अर्चना सागर की अदालत ने दोषी ठहराते हुए 10 साल की कैद व 30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। न्यायालय के आदेश पर दोषी कोचिंग शिक्षक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।
उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले के कटारी, थाना जामो तहसील गौरीगंज, सुल्तानपुर निवासी उमाकांत मिश्रा हल्द्वानी में रहकर मुखानी स्थित निजी कोचिंग सेंटर में पढ़ाता था। आठ जून 2017 को कोचिंग में पढने आई 11वीं की छात्रा से उमाकांत ने छेड़छाड़ कर अश्लील हरकतें शुरू कर दीं। किसी तरह शिक्षक के चंगुल से भागी छात्रा ने मुखानी चैराहा स्थित एक मेडिकल स्टोर से फोन मांगकर आपबीती पिता को सुनाई।
पिता की तहरीर पर पुलिस ने उसी शाम मुकदमा दर्ज कर शिक्षक उमाकांत को गिरफ्तार कर लिया था। यह मामला विशेष न्यायाधीश पाक्सो अर्चना सागर की कोर्ट में चला। पुलिस ने अर्चना के खिलाफ धारा 354, 354क व 9/10 पाक्सो अधिनियम के तहत आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किए।
शासकीय अधिवक्ता नवीन जोशी ने बताया कि इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से नौ गवाह न्यायालय में पेश किए गए। न्यायालय ने गुरुवार को अपना फैसला सुनाते हुए 9/10 पाक्सो अधिनियम में 10 साल की कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना, धारा 354 में तीन साल की सजा व 10 हजार जुर्माना और धारा 354क में तीन साल की सजा व 10 हजार जुर्माना लगाया है।