नैनीताल। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह की कोर्ट ने हल्द्वानी में तारीफ इब्राहिम की हत्या के मामले में डॉक्टर युवराज सिंह व डॉ रश्मि पंत को बतौर आरोपित 17 सितंबर को न्यायालय में उपस्थित होने के आदेश देते हुए समन जारी किया है।
डीजीसी फौजदारी सुशील कुमार शर्मा ने बताया कि 25 जून को परवीन जहां पत्नी स्व आसिफ इब्राहिम निवासी इब्राहिम हाउस, लाल मस्जिद, मुलुकपुर बरेली ने थाना हल्द्वानी में कि रिपोर्ट दर्ज कराई। बताया कि उसके बेटे तारीफ इब्राहिम को नशा छुड़ाने का इलाज करने के लिए हल्द्वानी हीरानगर स्थित नशा उन्मुलन केंद्र में भर्ती किया गया थम 23 जून की रात्रि निर्वाण नशा उन्मूलन केंद्र हल्द्वानी के प्रबन्धक रश्मि पत ने रिपोर्टकर्ता के दामाद को फोन करके बताया कि तारीफ और 10-12 मरीज निर्वाण नशा केन्द्र से भाग गये हैं। सूचना पर रिपोर्टकर्ता व उसके दामाद निर्वाण नशा उन्मूलन केन्द्र हीरानगर पहुंचे, जहां रश्मि पंत मौजूद मिली। तारिफ बेहोशी की हालत में था। तारीफ को रिपोर्टकर्ता की गाड़ी से सुशीला तिवारी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया, रिपोर्ट दर्ज होने के पश्चात विवेचनाधिकारी द्वारा आरोपित उमेश सिंह बनकोटी पुत्र नारायण दत्त बनकोटी, ग्राम बनकोट, तहसील गंगोलीहाट के विरुद्ध धारा 302 अन्तर्गत आरोप पत्र प्रेषित किया। न्यायालय में अभियोजन की ओर से तीन गवाह पेश किये गये।
गवाहों के बयानों से प्रथम दृष्टया निर्माण केन्द्र की प्रबंधक डॉ रश्मि व डॉ युवराज के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला पाया। अब तक के साक्ष्य से यह भी स्पष्ट हुआ कि नशामुक्ति केन्द्र के प्रबन्धकों द्वारा घटनास्थल में खून की सफाई की गयी थी और पुलिस को कोई सूचना नहीं दी गयी। रिपार्टकर्ता के दामाद को यह झूठी सूचना दी थी कि मृतक व अन्य नशामुक्ति केन्द्र से भाग गये है। विधि विज्ञान प्रयोगशाला चण्डीगढ़ की रिपोर्ट के अनुसार नशामुक्ति केन्द्र के डीवीआर व सीसीटीवी कैमरे पूर्ण रूप से खराब पाये गये। जिससे स्पष्ट है कि डॉ रश्मि व डॉ युवराज के विरुद्ध मामले में आपराधिक षडयन्त्र का प्रथमदृष्टया मामला पाने पर दोनों को बतौर आरोपित उपस्थित होने हेतु सम्मन जारी करने के आदेश पारित किये गए हैं।