हल्द्वानी। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) नंदन सिंह की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म का दोषी पाते हुए जिम ट्रेनर को 20 साल की कैद और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की यह राशि पीड़िता को दी जाएगी।
जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता नवीन चंद्र जोशी के अनुसार रामनगर क्षेत्र में टेड़ा निवासी सूरज बिष्ट जिम ट्रेनर था। 25 सितंबर 2018 को जिम में नौवीं की छात्रा ने दाखिला लिया। इस बीच, छात्रा को डाइट चार्ट देेने के लिए उसने अपने घर में बुलाया। आरोप है कि 29 सितंबर 2018 को उसने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। जानकारी होने पर मां ने दो अक्तूबर को जिम ट्रेनर के खिलाफ रामनगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया। पुुलिस ने सूरज को तीन अक्तूबर को शिवलालपुर चुंगी से गिरफ्तार कर लिया। अभियोजन पक्ष ने जिम संचालक सहित नौ लोगों को गवाह के रूप में पेश किया। आरोपी पक्ष ने तर्क किया कि दोनों के बीच सोशल मीडिया के माध्यम से बातचीत होती थी। दोनों दोस्त थे लेकिन अदालत ने इस तर्क को नहीं माना और सूरज सिंह बिष्ट को दुष्कर्म का दोषी करार दिया।