Sunday, March 8, 2026
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नेपाली मजदूरों को वैक्सीन न लगाने के मामले में हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से मांगा जवाब

नैनीताल हाईकोर्ट ने कोरोना महामारी के इस दौर में नेपाली मजदूरों को वैक्सीन नहीं लगाने के मामले का स्वत: संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार को तीन सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। कोरोना महामारी को देखते हुए मुख्य न्यायाधीश ने नेपाली मजदूरों को वैक्सीन नहीं लगाने पर स्वत: संज्ञान लिया है। कोर्ट ने इन री वैक्सिनेशन आफ नेपाली मजदूर के नाम से जनहित याचिका को स्वीकार किया है। कोर्ट का कहना है कि उत्तराखंड के विभिन्न स्थानों पर नेपाली मजदूर कार्य कर रहे हैं,उन्हीं की ओर से अधिकतर सामान लाया और ले जाया जाता है, लेकिन सरकार ने अभी तक उन्हें वैक्सीन लगाए जाने के संबंध में कोई गाइड लाइन जारी नहीं की है। जिस पर सरकार की ओर से कोर्ट को अवगत कराया गया कि यह मामला केंद्र सरकार से भी संबंधित है, उनको इसमें पक्षकार बनाया जाए। कोर्ट ने केंद्र सरकार को पक्षकार बनाते हुए नोटिस जारी कर केंद्र व राज्य को तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए।
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