नैनीतान जिले में धारा 144 लागू, किसी भी आयोजन के लिए लेनी होगी अनुमति

0
159

हल्द्वानी : डीएम धीराज सिंह गब्र्याल ने देर रात जिले में धारा 144 लागू कर दी है। अब लोग समूह में एकत्रित नहीं हो सकेंगे। साथ ही किसी भी तरह के आयोजन के लिए सक्षम अधिकारी से लेनी होगी।

डीएम ने कहा है कि आदर्श आचार संहित की अवधि में विभिन्न प्रत्याशियों की ओर से चुनाव प्रचार के लिए जनसभा व जुलूस का आयोजन किया जाएगा। ऐसे में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के चलते शस्त्र, शक्ति प्रदर्शन कर मतदाताओं को लुभाने, डराने की आशंका रहती है। समय के अभाव के चलते सभी पक्षों को सुना जाना संभव नहीं होगा।

 

LEAVE A REPLY