कोविड-19 संक्रमण के मामलों में हो रही वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुये संक्रमण की रोकथाम हेतु उत्तराखण्ड शासन द्वारा दिये गये निर्देशो के क्रम में जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने बताया है किराज्य सरकार के अग्रिम आदेशों तक जनपद में अवस्थित समस्त सरकारी एवं गैर सरकारी शिक्षण संस्थान-प्राथमिक, जूनियर हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट, बोर्डिग, डिग्री काॅलेज, पाॅलीटेक्निक, आईटीआई, कोचिंग इस्टीट्यूट, राजकीय व निजी विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय बंद रहेगें। साथ ही आॅनलाईन के माध्यम से अध्ययन कार्य सम्पादित किये जायेगें। उन्होने बताया कि राज्य की सीमा में प्रवेश करने वाले बाहरी व्यक्तियों के आवगमन एवं होम आईसोलेशन हेतु उत्तराखण्ड स्मार्ट सिटी के पोर्टल http://smartcitydehradun.uk.gov.in पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। उन्होने बताया कि होम डिलीवरी सेवाओं में लगे कार्मिकों, ऐसे छात्र-छात्रायें जो किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं को प्रतिभागिता सुनिश्चित कर रहे है उन्हें परीक्षा का एडमिट कार्ड व आईडी प्रुफ प्रस्तुत करने पर आवागमन की छूट प्रदान की जायेगी। उन्होने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिये है कि दिशा-निर्देशों का कडाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।उन्होने कहा कि उक्त आदेश का उल्लंघन आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 व महामारी अधिनियम 1897 सपठित उत्तराखण्ड कोविड-19 रेगुलेशन 2020 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।
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