देहरादून। शासन के आदेश के बाद डीएम धीराज गब्र्याल ने मंगलवार को जिले में कोविड कर्फयू को प्रभारी करने के दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। इस बार 28 मई को सुबह 10 से 12 बजे तक परचून की दुकान के साथ ही ऑटोमाबाइल्स की दुकानें भी खुली रहेंगी। साथ ही दूध, सब्जी, मीट, सरकारी सस्ता गल्ला की दुकानें अब सुबह सात से 10 के बजाय 11 बजे तक नियमित खुलेंगी पशुचारा, कीटनाशक, खाद, बीज की दुकानें, भंडारण, परिवहन आदि सेवाएं के लिए भी सुबह आठ से 11 बजे तक अनुमति रहेगी
डीएम ने शासन की गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।
ये नियम लागू रहेंगे
पेट्रोल, डीजल पंप एवं रसोई गैस, मेडिकल स्टोर खुले रहेंगे।
घरेलू गैस एवं टैकर से पेयजल का वितरण भी होगा।
अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक, डिस्पेंसरी, दवा की दुकानें खुली रहेंगी
कोविड मानक का पालन करते हुए उद्योग भी खुले रहेंगे
बैंक प्रातः 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुलेंगे
आवागमन में भी नहीं मिली ढील
डीएम का कहना है कि इंटर स्टेट यात्रियों को 72 घंटे पूर्व की आरटीपीसीआर रिपोर्ट लाना अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा देहरादून स्मार्ट सिटी के पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराना होगा। आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट लाने पर ही उन्हें जनपद में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। प्रवासियों को सात दिन का आइसोलेशन अवधि अपनी-अपनी ग्राम सभाओं में बनाये गए क्वारइंटान सेंटरों में पूरा करना होगा। जब उनमें लक्षण नहीं होंगे तब उन्हें घर भेजा जाएगा।
शादी समारोह व शव यात्रा में भी पहले की तरह नियम
डीएम ने बताया कि शादी समारोह में केवल 20 लोगों को आरटीपीसीआर टेस्ट नेगेटिव के साथ ही अनुमति होगी। हालातों को देखते हुए फिलहाल लोग शादी समारोह को स्थगित करने का निर्णय भी अपने स्तर पर ले सकते हैं। इसी तरह शव यात्रा में भी 20 लोगों को ही अनुमति होगी। नई एसओपी के अनुसार आपातकालीन आवश्यकता वाले रोगियो व उनके तीमारदारों को आने-जाने के लिए डाॅक्टर की पर्ची दिखानी होगी। वैक्सीनेशन के लिए घरों के बाहर निकलने पर उन्हें अपना पंजीकरण दिखाना होगा। ट्रेन या हवाई जहाज से आने वाले यात्रियों को लोकल ट्रांसपोर्टेशन के लिए टिकट दिखाना होगा।