नैनीताल जिले में होम आइसोलेशन की अनुमति, रखना होगा इन बातों का ध्यान

0
201

हल्द्वानी। नैनीताल जिले में भी बिना लक्षण वाले कोरोना संक्रमितों को होम आइसोलेशन की सुविधा मिलेगी। इसके लिए डॉक्टर की अनुमति जरूरी होगी। हालांकि, 60 साल से अधिक उम्र के मरीजों, गर्भवतीं, 10 साल से कम उम्र के बच्चों, एचआईवी पॉजीटिव, अंग प्रत्यारोपित और कैंसर का इलाज करा रहे कोरोना संक्रमितों को होम आइसोलेशन की अनुमति नहीं मिलेगी। गुरुवार को डीएम सविन बंसल ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। बताया कि स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा सघन जांच के बाद जिले में करीब 30 लोगों को होम आइसोलेशन की अनुमति दी गई है।

इन बातों का रखें ध्यान

  • – होम आइसोलेशन के लिए कोरोना संक्रमित को डॉक्टर की अनुमति लेना जरूरी।
  • – डॉक्टर द्वारा चिह्नित किए गए बिना लक्षण वाले कोरोना संक्रमित को ही होम आइसोलेशन की अनुमति मिलेगी।
  • – होम आइसोलेशन के दौरान संक्रमित की देखभाल के लिए एक व्यक्ति का होना जरूरी।
  • – संक्रमित के घर में खुद को आइसोलेट करने व परिजनों को क्वारंटाइन करने की सुविधा हो।
  • – घर में संक्रमित के लिए अलग से शौचालय युक्त कक्ष होना चाहिए।
  • – आइसोलेशन अवधि के दौरान संबंधित अस्पताल में संपर्क बनाए रखना होगा।
  • – होम आइसोलेट संक्रमित के मोबाइल में आरोग्य सेतु एप होना जरूरी।
  • – जिन संक्रमितों के पास स्मार्ट फोन नहीं होगा उन्हें कोरोना नियंत्रण कक्ष में स्वास्थ्य की जानकारी देनी होगी।
  • – आइसोलेट संक्रमित को जिला सॢवलांस अधिकारी को नियमित सूचना देनी होगी।
  • – होम आइसोलेशन के दौरान संक्रमित को स्वास्थ्य परेशानी होने पर नियंत्रण कक्ष में सूचना देना जरूरी।
  • – होम आईसोलेशन वाले संक्रमित पर फील्ड स्टाफ व सॢवलांस टीमों द्वारा नजर रखी जाएगी।
  • – होम आइसोलेशन होने के 10 दिन के बाद तीन दिन तक बुखार न आने की होम आइसोलेशन समाप्त माना जायेगा। जिसके बाद अगले सात दिन तक रोगी को घर पर ही रहना होगा।

LEAVE A REPLY