पर्यटन विभाग ने हादसे के बाद पैराग्लाइडिंग की अनुमति निरस्त करने को शासन को भेजा पत्र

0
249

नैनीताल। भीमताल में पैराग्लाइडिंग साइट में बुधवार हादसे को लेकर पर्यटन विभाग सख्त हो गया है। मामले का संज्ञान लेते हुए जिला पर्यटन अधिकारी अरविंद गौड़ ने घटना वाली साइड की अनुमति को निरस्त करने के लिए शासन को पत्र लिखा है। इधर हादसे में घायल युवक को हल्द्वानी से ऋषिकेश बेहतर इलाज के लिए रेफर किया गया है। मामले की जानकारी अभी पुलिस को नहीं है। 

जिला पर्यटन अधिकारी ने बताया कि भीमताल में जब भी राजधानी से चेकिंग करने टीम आती है तो इन साइटों के द्वारा नए पैराशूट को दिखाया जाता है। वैसे प्रत्येक दिन ये पुराने पैराशूट ही प्रयोग करते हैं। बताया कि विभाग की माने तो पायलट को उड़ान भरने का 100 घंटे का अनुभव होना चाहिए। वहीं रैंडम उड़ान भरने वाले पायलट को यह अनुभव 50 किमी की हवाई दूरी का होना आवश्यक है। जबकि भीमताल में पायलट के सभी नियम ताक पर हैं। जैसे सीजन के दौरान पर्यटकों की संख्या बढ़ती है तो साइट के स्वामियों द्वारा आवश्यक अनुभव वाले पायलटों के साथ कम अनुभव वाले पायलटों को भी उड़ान भरने के लिये दे दिया जाता है।

इस खेल की देख रेख की जिम्मेदारी जिस अधिकारी की होनी चाहिए वहीं जनपद में तैनात नहीं है। जिस कारण पैराग्लाइडिंग साइट स्वामियों की मनमर्जी के चलते पर्यटकों की जान हमेशा खतरे में है। इस दौरान भीमताल में संचालित लगभग एक दर्जन साइट में नियम पालन का पालन किया जा रहा है या नहीं उसकी देखरेख के लिए भी कोई विभाग या फिर कोई अधिकारी तैनात नहीं है। 

जिला पर्यटन अधिकारी नैनीताल अरविंद गौर ने बताया कि भीमताल में एक पैराग्लाइडिंग में उड़ान के दौरान घटना की जानकारी मिली है। नियम के मुताबिक घटना के तुरंत बाद साइट स्वामी को थाने या फिर प्रशासन को सूचित करना था। वह उसने नहीं किया। इसके अतिरिक्त जानकारी में आया है कि सभी मानकों को ताक में रखकर उड़ान की जा रही है। फिलहाल दुर्घटना वाली साइट की अनुमति निरस्त करने के लिए शासन को लिख दिया गया है। 

LEAVE A REPLY