पूर्व आइएएस रामबिलास की पत्नी कुसुम को हाई कोर्ट से राहत नहीं

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नैनीताल। आय से अधिक संपत्ति मामले में गिरफ्तार पूर्व आइएएस अधिकारी रामबिलास यादव की पत्नी कुसुम यादव की अग्रिम जमानत याचिका पर शुक्रवार को हाई कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ में सुनवाई हुई। कोर्ट ने उन्हें कोई राहत न देते हुए सरकार से मामले में दो सप्ताह के भीतर जवाब तलब कर लिया। अगली सुनवाई दो अगस्त को होगी।

कुसुम यादव ने अपनी याचिका में कहा है कि विजिलेंस उनको कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। इसलिए उन्हें अग्रिम जमानत दी जाय। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से कहा गया कि विजिलेंस कुसुम यादव को पूछताछ के लिए करीब 15 बार नोटिस दे चुकी है। लेकिन वह अभी तक पेश नहीं हुईं हैं।

हालांकि उनके पुत्र व पुत्री ने अपने बयान दर्ज करा दिए हैं। अप्रैल में विजिलेंस ने रामबिलास यादव के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के आरोप में मुकदमा दर्ज किया था। पिछले दिनों उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया। लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। 13 घंटे की पूछताछ के बाद आखिरकार विजिलेंस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अभी वह सुद्धोवाला जेल में न्यायिक अभिरक्षा में बंद हैं।

विजिलेंस को यादव के पास आय से 500 गुना अधिक संपत्ति के दस्तावेज मिले हैं। पूछताछ में उन्होंने विजिलेंस को बताया था कि उनकी पत्नी ही सारे हिसाब रखती हैं। इसी कारण विजिलेंस उन्हें पूछताछ के लिए बार-बार नोटिस दे रही है। लेकिन वह पेश नहीं हो रहीं। अलबत्ता गिरफ्तारी से बचने के लिए नैनीताल हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर कर दीं।

रामबिलास यादव मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के परेवा गांव के रहने वाले हैं। उन्होंने दो शादी की है। पहली पत्नी गिरिजा उनके साथ नहीं रहतीं। उन्होंने कुसुम से दूसरी शादी की। रामबिलास की ज्यादातर संपत्ति कुसुम के नाम पर ही है।

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