Sunday, March 8, 2026
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प्रवक्ता पदों पर राज्य लोक सेवा आयोग हाईकोर्ट में दाखिल करेगा आपत्ति

नैनीताल : प्रवक्ता गणित के पदों पर आरक्षण का मामला उलझता जा रहा है। हाईकोर्ट ने इस मामले को चुनौती देती याचिका पर सुनवाई करते हुए जहां याचिकाकर्ता को अस्थाई रूप से 28, 29 अक्टूबर को तय परीक्षा में बैठने की अनुमति दे दी, साथ लोक सेवा आयोग को आपत्ति दाखिल करने को दो सप्ताह का समय भी दिया है।दिव्यांग श्रेणी में नियमानुसार एक पद के सापेक्ष 15 अभ्यर्थियों का चयन होना था लेकिन आयोग ने एक पद के सापेक्ष नौ का चयन किया है।

प्रवक्ता पदों के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट परिणाम के बाद अब 28, 29 अक्टूबर को लिखित परीक्षा होनी है। भवाली निवासी देवेंद्र भंडारी ने स्क्रीनिंग टेस्ट के परिणाम को चुनौती दी है। इस याचिका पर जस्टिस शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ में सुनवाई हुई। जिसमें कहा है कि भर्ती प्रक्रिया में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (प्रक्रिया और व्यवसाय का संचालन) नियम 2013 के नियम 25 का अनुपालन नहीं किया गया था। नियमानुसार दिव्यांग श्रेणी में 1:15 के अनुपात में प्रक्रिया में भाग लेने के लिए उम्मीदवारों को बुलाना आवश्यक था।

व्याख्याता (गणित) के पद के लिए आमंत्रित किए गए उम्मीदवारों की संख्या 1:9 के अनुपात में थी, जो नियम 2013 के नियम 25 का उल्लंघन था। कोर्ट ने इस मामले में जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था। याचिकाकर्ता द्वारा अपने संशोधन आवेदन के माध्यम से एक और मुद्दा उठाया गया है। यह कि व्याख्याता (गणित) के लिए उपलब्ध कुल सीटों का 42 प्रतिशत है। कोर्ट ने इस सवाल पर आयोग को आपत्ति दर्ज करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है। साथ ही याचिकाकर्ता को अंतरिम रूप से आयोग की लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति प्रदान कर दी है।

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