यात्रियों की सहमति से ही उन्हें पेड या सरकारी क्वारंटीन सेंटर में भेजा जाएः हाईकोर्ट

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नैनीताल । उत्तराख्ंाड हाईकोर्ट ने विमान से आने वाले प्रवासियों के मामले में दायर जनहित याचिका को निस्तारित करते हुए केंद्र सरकार, राज्य सरकार, मुख्य सचिव और नागरिक उड्डयन सचिव को आदेश दिया है कि यात्रियों को जबरन पेड क्वारंटीन में न भेेजा जाए।

कोर्ट ने कहा है कि यात्रियों की सहमति से ही उन्हें पेड या सरकारी क्वारंटीन सेंटरों में भेजा जाए। मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन एवं न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ के समक्ष वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए मामले की सुनवाई हुई।

 

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