Sunday, March 8, 2026
Homeराज्यउत्तराखण्डयूकेएससीसी परीक्षा के तहत हुईं नियुक्तियों का हाई कोर्ट नैनीताल ने मांगा...

यूकेएससीसी परीक्षा के तहत हुईं नियुक्तियों का हाई कोर्ट नैनीताल ने मांगा ब्यौरा

नैनीताल: हाई कोर्ट ने यूकेएससीसी की भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर खटीमा के कांग्रेस विधायक भुवन कापड़ी की याचिका पर सोमवार को सुनवाई की। मामले में वरिष्ठ न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा की एकलपीठ ने सरकार से पूछा है कि परीक्षा में किस किस की नियुक्ति कैसे कैसे हुई, उसका पूरा चार्ट बनाकर जवाब कोर्ट में 21 सितम्बर से पहले दाखिल करें।

अगली सुनवाई 21 सितंबर को
कोर्ट ने याचिकाकर्ता से भी संशोधन प्रार्थना पत्र एक सप्ताह के भीतर पेश करने को कहा है। अगली सुनवाई को 21 सितंबर की तिथि नियत की है। पूर्व में कोर्ट ने याचिकाकर्ता से यह बताने को कहा था कि आप इस मामले की जांच सीबीआई से क्यों कराना चाहते हैं। एसटीएफ की जांच पर आपको क्यों संदेह हो रहा है।

याचिका में सीबीआई को जांच सौंपने की मांग
उप नेता प्रतिपक्ष व विधायक भुवन कापड़ी ने याचिका दायर कर कहा है कि यूकेएसएससी परीक्षा में हुई गड़बड़ी की जांच एसटीएफ सही तरीके से नहीं कर रही है। अभी तक जो गिरफ्तारियां हुई हैं, छोटे छोटे लोगों की हुई है, जबकि बड़े लोगों में से अभी तक एक की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसमें उत्तरप्रदेश व उत्तराखंड के तमाम बड़े बड़े अधिकारी व नेता शामिल हैं, सरकार उनको बचा रही है, इसलिए इस मामले की जांच एसटीएफ से हटाकर सीबीआई से कराई जाए।

2021 में आयोजित हुई यूकेएसएसएसी परीक्षा
2021 में यह परीक्षा हुई थी। 22 जुलाई 2022 को अनुसचिव राजन नैथानी ने देहरादून के रायपुर थाने में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। एफआईआर में कहा गया है कि व्हाट्सअप मैसेज से अभ्यर्थियों को सवाल हल कराए गए। एसटीएफ ने शुरू में संदिग्ध 17 लोगों के फोन लोकेशन व सीडीआर के माध्यम से जांच शुरू की थी।

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
video
play-sharp-fill

Most Popular

Recent Comments