नैनीताल: हाई कोर्ट ने राजस्व ग्राम सुवा को अस्कोट मृग विहार की सीमा से बाहर करने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले को सुनने के बाद मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरएस चौहान व न्यायमूर्ति एनएस धानिक की खंडपीठ ने राज्य सरकार, चीफ वाइल्ड लाइफ, जिलाधिकारी तथा डीएफओ पिथौरागढ़ को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने को कहा है।
पिथौरागढ़ के ग्राम सुवा निवासी हरीश सिंह ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि राजस्व ग्राम सुवा अस्कोट मृग विहार की सीमा में आता है। अस्कोट मृग विहार धारचूला व डीडीहाट क्षेत्र तक फैला हुआ है। मृग विहार की कोई निश्चित सीमा तय नही की गई है । सरकार ने 2013 में एक नोटिफिकेशन जारी कर 111 राजस्व ग्रामों को इसकी सीमा से बाहर कर दिया जबकि ग्राम सुवा को बाहर नहीं किया।
याचिकाकर्ता का कहना है उनके ग्राम को भी मृग विहार की सीमा से बाहर रखा जाय। मृग विहार की सीमा के भीतर आने से उनको सरकार की तरफ से जारी सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। इस सम्बंध में ग्रामवासियों ने डीएफओ, जिलाधिकारी ,पीसीसीएफ और मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी दिया लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई।