नैनीताल : हाई कोर्ट ने द्वाराहाट से भाजपा विधायक महेश नेगी के खिलाफ दुष्कर्म मामले में सरकार को 26 अक्टूबर तक जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश चंद्र खुल्बे की एकलपीठ ने पुलिस द्वारा अब तक की गई जांच का पूरा रिकार्ड भी पेश करने को कहा है।
मामले में पिछली सुनवाई के दौरान पीडि़ता ने कोर्ट को बताया कि अभी तक डीएनए जांच नहीं की गई है। पीडि़ता ने विधायक नेगी को अपनी बेटी का पिता बताते हुए डीएनए टेस्ट कराने का आदेश पारित करने की प्रार्थना की है। साथ ही कहा कि जांच में इस तथ्य की पुष्टिï हुई है कि कई जगहों पर विधायक उनके साथ रहे है। विधायक को पूर्व में दिया गया गिरफ्तारी स्टे आर्डर भी निरस्त किया जाय। आरोप लगाया कि सरकार जानबूझकर इस मामले को लंबित कर रही है।
यह था मामला
पीडि़ता ने छह सितंबर 2020 को नेहरू कालोनी थाना देहरादून में एक प्रार्थना पत्र देकर कहा था कि विधायक महेश नेगी ने उनका यौन शोषण किया है। विधायक व उसकी पत्नी जान से मारने की धमकी दे रहे है। याचिका में यह भी कहा गया है कि इस मामले जांच कर रहे दो विवेचकों को भी सरकार ने बदल दिया है। पीडि़ता के अनुसार विधायक सत्ता पक्ष के हैं, लिहाजा इस प्रकरण की सीबीआइ जांच कराई जाए। देहरादून पुलिस इस मामले की जांच करने में पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रही है।