हज यात्रियों को कराना होगा ऑनलाइन सत्यापन, वैक्सीनेशन का प्रमाणपत्र भी करना होगा अपलोड

0
156

हल्द्वानी। हज यात्रियों के लिए कोरोना वैक्सीनेशन अनिवार्य किया गया है। आवेदकों को वैक्सीनेशन का ऑनलाइन सत्यापन कराना होगा। आवेदक मेडिकली फिट होना चाहिए। सऊदी अरब सरकार से मिली गाइडलाइन के बाद हज कमेटी ऑफ इंडिया ने कहा है कि पिछले छह माह के दौरान किसी बीमारी से ग्रसित होने वाले जायरीन को हज यात्रा पर जाने की अनुमति नहीं होगी।

आवेदक को छह माह के भीतर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती नहीं होने की सूचना ऑनलाइन फार्म में देनी होगी। स्वास्थ्य कारणों को देखते हुए 18 साल से कम व 60 वर्ष से अधिक उम्र के जायरीनों को हज पर जाने की अनुमति नहीं होगी। उत्तराखंड से इस बार करीब 650 लोगों ने हज के लिए आवेदन किया है। कोरोना के चलते पिछले वर्षों की तुलना में काफी कम लोगों ने आवेदन किया है।

तीन हजार पार पहुंचे थे आवेदन

दो साल पहले 2019 में उत्तराखंड से 3020 ने आवेदन किया था। लॉटरी के बाद चयनित 1265 जायरीनों को मुकद्दस सफर पर जाने का मौका मिला। उत्तराखंड राज्य हज समिति के चेयरमैन शमीम आलम ने बताया कि 2020 में करीब 17 करोड़ रुपये ऑल इंडिया हज कमेटी में जमा था। कोरोना के चलते यात्रा रद होने के बाद रुपये लौटा दिए गए थे। अध्यक्ष राज्य हज कमेटी उत्तराखंड शमीम आलम ने बताया कि हज कमेटी ऑफ इंडिया की ओर से नई गाइडलाइन मिली है। कोरोना टीकाकरण के बाद ऑनलाइन सर्टिफिकेट वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। इस संबंध में सभी जिलों को निर्देश जारी किए गए हैं।

LEAVE A REPLY