नैनीताल: हाई कोर्ट नैनीताल ने हरिद्वार के चर्चित ऑनर किलिंग मामले में निचली अदालत से फांसी की सजा पाए तीनों भाइयों के मामले पर सुनवाई की। वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने बयान दर्ज कराने के लिए अभियुक्त कुलदीप के गवाह को सम्मन जारी किया है।
अगली सुनवाई को 11 अक्टूबर की तिथि नियत की है। सुनवाई के दौरान तीनों अभियुक्त अपने बयान दर्ज कराने के लिए कोर्ट में पेश हुए। कुलदीप ने कोर्ट में कहा कि उन्हें अपने बचाव के लिए गवाह पेश करना है, जिस पर कोर्ट ने उसके गवाह को कोर्ट में पेश होने के लिए सम्मन जारी किया है।
प्रेम विवाह करने पर भाइयों ने की थी हत्या
खानपुर हरिद्वार में परिजनों की मर्जी के विरुद्ध जाकर प्रेम विवाह करने पर युवती की धारदार हथियारों से बेरहमी से हत्या कर दी थी। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शंकर राज ने मृतका के दो सगे भाई व ममेरे भाई को दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई थी। अपने आदेश की पुष्टि करने हेतु अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शंकर राज ने हाई कोर्ट को रिफरेंस आदेश भेजा था।
शादी के बाद से मायके से टूट गया था रिश्ता
खानपुर थाना क्षेत्र के शाहपुर निवासी प्रीति ने 2014 में निकट के धर्मपुर गांव निवासी युवक ब्रजमोहन के साथ प्रेम विवाह किया था। स्वजन उनकी शादी के खुश नहीं थे। जिसके कारण उसका मायके आना जाना नहीं था।
मृतका के पति ने दर्ज कराया था मुकदमा
18 मई 2018 को प्रीति खानपुर थाना क्षेत्र के अब्दीपुर गांव में अपने मामा संतरपाल के घर आई थी, जहां उसकी धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। मृतका के पति ब्रजमोहन की ओर से उसके भाइयों कुलदीप और अरूण के अलावा ममेरे भाई राहुल के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया था।