हरीश रावत स्टिंग प्रकरण में कोर्ट ने सीबीआई से जवाब तलब किया

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नैनीताल। संवाददाता।
पूर्व मुख्यतंत्री हरीश रावत के स्टिंग मामले में सीबीआई जांच और उनके खिलाफ कराई गई एफआईआर पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सीबीआई से उन तमाम मुद्दों पर जवाब मांगा है जो हरीश रावत द्वारा अदालत के सामने उठाये गये है।


पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत द्वारा आज अदालत में सीबीआई द्वारा अपने खिलाफ दर्ज कराई गयी एफआईआर को असंवैधानिक बताते हुए इसे निरस्त करने की मांग की गयी। हरीश रावत ने अपनी अपील में कहा है कि सीबीआई ने अपनी एफआईआर में ख्ुद इस बात को माना है कि यह स्टिंग आप्रेशन उनके खिलाफ रचा गया एक राजनीतिक षड़यत्र था ऐसी स्थिति में सीबीआई को उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने को कोई अधिकार नहीं है हरीश रावत का कहना है कि वह तो खुद ही पीड़ित है इसलिए उनके खिलाफ सीबीआई द्वारा दर्ज एफआईआर को निरस्त किया जाए।


उल्लेखनीय है कि कोर्ट द्वारा एक नवम्बर तक केन्द्र व सीबीआई से कोई अग्रिम कार्यवाही न करने को कहा गया था। हाईकोर्ट ने सीबीआई को जांच के आधार पर एफआईआर दर्ज करने के स्वतंत्र बताया गया था लेकिन कार्यवाही न्यायालय के अंतिम आदेश पर ही करने की बात कही थी। न्यायालय न्यायमूर्ति सुधांशू धूलिया की एक पीठ ने आज इस मामले की सुनवाई करते हुए अब सीबीआई से उन सभी सवालों के जवाब देने को कहा गया है जो हरीश रावत द्वारा कोर्ट में उठाये गये है अब इस मामले की सुनवाई के लिए साल अगले जनवरी 2020 की तारीख तय की गयी है।

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