नैनीताल। हाईकोर्ट ने आदेश का अनुपालन नहीं करने सख्त रवैया अपनाते हुए हिमालयन आयुर्वेदिक काॅलेज के प्रधानाचार्य अनिल झा को हिरासत में रखने के आदेश दिए। कोर्ट के आदेश पर अनिल को दो घंटे तक हिरासत में रहना पड़ा। कोर्ट ने कल यानी मंगलवार को कॉलेज के निदेशक को पेश होने का आदेश दिए हैं।
दरअसल हाईकोर्ट की एकलपीठ ने कॉलेज के छात्रों से वसूली गई बढ़ी फीस लौटाने का आदेश पारित किया था। आदेश के खिलाफ कॉलेज ने विशेष अपील दायर की, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। फीस लौटाने के आदेश का अनुपालन नहीं होने पर कॉलेज के छात्र मनीष कुमार व अन्य ने अवमानना याचिका दायर की। कोर्ट ने कॉलेज के प्रधानाचार्य को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के निर्देश दिए थे।
सोमवार को न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ में सुनवाई के दौरान कॉलेज के विरोधाभासी बयान को गंभीरता से लेते हुए प्रधानाचार्य को हिरासत में लेने के आदेश दे दिए। कोर्ट के आदेश पर सुबह साढ़े दस बजे से अपराह्न करीब सवा एक बजे तक हिरासत में रहना पड़ा। उल्लेखनीय है कि बीएएमएस की सालाना फीस 80 हजार से दो लाख 15 हजार कर दी थी। इस शासनादेश को कोर्ट ने निरस्त करने के साथ बढ़ी फीस लौटाने का आदेश दिया था।