हाईकोर्ट ने आईएएस रामबिलास यादव की पत्नी कुसुम की अग्रिम जमानत याचिका निरस्त की

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नैनीताल: हाई कोर्ट नैनीताल के न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ ने आय से अधिक संपत्ति मामले में गिरफ्तार पूर्व आईएएस अधिकारी रामबिलास यादव की पत्नी कुसुम यादव की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद निरस्त कर दिया।

सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से कहा गया कि कुसुम जांच में सहयोग नहीं कर रही हैं। बार बार विजिलेंस को ई मेल भेजकर समय मांग रही हैं, वह विजिलेंस के सामने पेश नहीं होना चाह रही हैं, जबकि विजिलेंस ने उन्हें जून के महीने पूछताछ के लिए नोटिस दे दिया था।

कुसुम यादव की तरफ से कहा गया कि लखनऊ में उनके मकान के डिमोल्युशन के नोटिस आ गए हैं, अभी वे इलाहाबाद हाई कोर्ट के चक्कर काट रही हैं। जिसकी वजह से वह विजिलेंस के सम्मुख पेश नहीं हो पा रही हैं।

कुसुम यादव ने अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कहा है कि विजिलेंस उनको कभी भी गिरफ्तार कर सकती है, इसलिए उन्हें अग्रिम जमानत दी जाय और वह विजिलेंस के सम्मुख अपना बयान दे सकें। जबकि उनके पुत्र व पुत्री ने अपने बयान दर्ज करा दिए हैं।

पूर्व आईएएस रामबिलास यादव ने अपने बयान में विजीलेंस के सामने कहा था कि उनकी पत्नी ही सारा हिसाब किताब रखती हैं, इसी वजह से विजिलेंस उनको पूछताछ के लिए बार बार नोटिस दे रही है। विजिलेंस को रामविलास यादव के पास आय से 500 गुना अधिक सम्पति के दस्तावेज मिले हैं।

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