हाईकोर्ट ने दून में गलत डिजाइन से बने बल्लीवाला फ्लाईओवर मामले में सरकार से मांगा जवाब

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नैनीताल। हाईकोर्ट ने गलत डिजाइन से बने बल्लीवाला फ्लाईओवर देहरादून पर तीन वर्ष में 12 दुर्घटनाएं होने व इन घटनाओं में 14 लोंगों की मौत मामले में दायर जनहित याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई की। मामले में कोर्ट ने सरकार से चार हफ्ते में जबाव दाखिल करने के निर्देश दिए हैं । याचिका में फ्लाईओवर का डिजाइन तैयार करने वाले इंजीनियर के डिग्री की जांच करवाने की मांग भी की गई है।

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खण्डपीठ में देहरादून के एक पत्रकार की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। पत्रकार ने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर बताया कि देहरादून के बल्लीवाला में बनाए गए फ्लाईओवर का डिजाइन गलत बनाया गया है । जिसके कारण अगस्त 2016 में इस फ्लाईओवर के उदघाटन के बाद से अब तक 12 दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। इन हादसों में 14 लोगों की मौत हो चुकी है। इस पत्र में बताया गया है कि फ्लाईओवर का डिजाइन बनाने वाले लोनिवि डोईवाला के तत्कालीन अधिशासी अभियंता महिपाल सिंह रावत अकुशल इंजीनियर हैं । याचिका में उनके इंजीनियरिंग की डिग्री की जांच कराने की मांग भी गई है। इस पत्र का संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने इसे जनहित याचिका के रूप में स्वीकार करते हुए सरकार से जबाव मांगा है ।

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