होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के निदेशक की नियुक्ति के मामले में हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

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नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने नई टिहरी स्तिथ स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी के निदेशक की नियुक्ति और वित्तीय अनियमितता को लेकर दायर याचिका की सुनवाई करते हुए पर्यटन सचिव, पर्यटन विकास परिषद, राज्य सरकार तथा तकनीकी विश्वविद्यालय से जवाब तलब किया है ।

मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्र तथा न्यायमूर्ति एन. एस. धनिक की युगलपीठ में हुई। अदालत की ओर से संस्थान के निदेशक यशपाल सिंह नेगी को भी नोटिस जारी किया गया है। मामले के अनुसार टिहरी निवासी सागर भंडारी की ओर से एक जनहित याचिका दायर कर आरोप लगाया गया है कि यह संस्थान पर्यटन विकास परिषद का उपक्रम है। इसके निदशेक की नियुक्ति नियमों के विरुद्ध की गई है।

उनके पास इसके लिए निर्धारित योग्यताएं नहीं है। जब इनकी नियुक्ति हुई थी, उनके पास पीएचडीकी डिग्री व असिस्टेंट प्रोफसर का अनुभव तक नहीं था। इन्होंने विभाग के अधिकारियों से मिलकर इस पद के लिए विज्ञप्ति जारी कराई । इसके लिए एकमात्र अभ्यार्थी थे और उन्हें नियुक्ति दे दी गई।

याचिकाकर्ता का यह भी कहना है कि डायरेक्टर ने 2015 से अब तक इंस्टीट्यूट के धन का दुरूपयोग किया है। इन्हें पद से हटाया जाए और सारे प्रकरण की जांच कराई जाए।

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