नैनीताल। राज्य आपदा प्रबंधन न्यूनीकरण केंद्र देहरादून में कथित अवैध नियुक्तियों का मामला हाई कोर्ट पहुंच गया है। कोर्ट ने इस मामले में सख्त रवैया अपनाते हुए सरकार को चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति रमेश चंद्र खुल्बे की खंडपीठ में देहरादून निवासी चर्चित राज्य आंदोलनकारी रवींद्र जुगरान ने जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में आरोप लगाया गया है कि आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में बिना वैधानिक प्रक्रिया अपनाए पांच अभ्यर्थियों को नियुक्त कर दिया गया। जिन अभ्यर्थियों की नियुक्ति की गई है, वह उस पद की अर्हता नहीं रखते। आरोप लगाया कि राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सचिव व वित्त सचिव द्वारा बिना कैबिनेट की मंजूरी तथा शासनादेश के अवैध तरीके से नियुक्तियां कर सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया है। याचिकाकर्ता के अनुसार उनके द्वारा प्राधिकरण के अध्यक्ष व मुख्य सचिव को प्रत्यावेदन दिए मगर उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। जिस कारण जनहित याचिका दायर करनी पड़ी। खंडपीठ ने मामले को सुनने के बाद सरकार को चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए।